कलकत्ता: मध्यमग्राम मे मैथिल किशोरी संग भेल दुष्कर्म कांड मे दोखी 5 व्यक्ति कें 20 बरख सश्रम कारावास ओ 5 हजार जुर्मानाक सजाए सुनाओल गेल अछि. जुर्मानाक भुगतान नहि करबाक स्थिति मे एकवर्ष अधिक कारावास सजाए हेतैक. बारासात केर सेकेण्ड कोर्ट केर अडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शांतनु झा विगत बृहस्पतिदिन पलाश देवनाथ, संजीत तालुकदार उर्फ़ छोटू, राजेश मंडल उर्फ़ छोटू, राजीव विश्वास उर्फ़ टेला आ पापाइ राय कें दोखी पाबि सजाए सुनओलनि.
ज्ञात हो जे एही बरख जनवरी मासमे एहि काण्डक पश्चात महानगर मे व्यापक जनविरोध भेल छल. घटनाक व्यापक निंदा भेल तथा विपक्षी दल द्वारा राज्य सरकारक अकर्मण्यता कें उजागर कएल गेल तथा महिला सुरक्षाक प्रति प्रशासनिक लापरवाहीक विरोध सेहो भेल. एहि घटनाक बाद प्रवासी लोकनि दर्जनो कैंडल मार्च ओ जनसभा क' विरोध जतौलनि.
(Report: मिथिमीडिया ब्यूरो)